बीते साल सरकार ने बताया कि अब पुरुष कर्मचारी भी बच्चों की देखभाल से संबंधित अवकाश के हकदार होंगे। कोरोना काल में केंद्रीय कर्मचारियों के लिए सरकार ने कई नियमों में बदलाव किए हैं। ये नियम कर्मचारियों के डीए से लेकर पेंशन तक से जुड़े हैं। इन्हीं में से एक नियम बच्चों की देखभाल से संबंधित अवकाश को लेकर है।

बीते साल सरकार ने बताया कि अब पुरुष कर्मचारी (Single Parent) भी बच्चों की देखभाल से संबंधित अवकाश के हकदार होंगे। हालांकि, बच्चों की देखभाल से संबंधित अवकाश (सीसीएल) का प्रावधान और विशेषाधिकार केवल उन पुरुष कर्मचारियों के लिए उपलब्ध होगा जो सिंगल पैरेंट (Single Parent) हैं। इस श्रेणी में वैसे पुरुष कर्मचारी शामिल हो सकते हैं जो विधुर या तलाकशुदा या अविवाहित हैं और इस कारण सिंगल पैरेंट (Single Parent) के रूप में उन पर बच्चे की देखभाल की जिम्मेदारी है।

यही नहीं, बच्चों की देखभाल से संबंधित अवकाश पर जाने वाला कोई कर्मचारी अब सक्षम प्राधिकारी की पूर्व स्वीकृति से मुख्यालय छोड़ सकता है। इसके अलावा, उस कर्मचारी द्वारा छुट्टी यात्रा रियायत (एलटीसी) का लाभ उठाया जा सकता है, भले ही वह बच्चों की देखभाल से संबंधित अवकाश पर हो।

सरकार के नए नियम के मुताबिक बच्चों की देखभाल से संबंधित अवकाश की मंजूरी पहले 365 दिनों के लिए 100 फीसदी वेतन अवकाश और अगले 365 दिनों के लिए 80 फीसदी वेतन अवकाश के साथ दी जा सकती है।