हर साल पेंशनर को लाइफ सर्टिफिकेट जमा करना होता है और इसके जरिए अपने जीवित होने का सबूत देना होता है। केंद्र सरकार के उन रिटायर्ड कर्मचारियों के लिए अहम खबर है, जो पेंशन ले रहे हैं। ये मामला जीवन प्रमाणपत्र (लाइफ सर्टिफिकेट) से जुड़ा है।

28 फरवरी तक की डेडलाइन: पेंशनभोगियों को जीवन प्रमाणपत्र जमा करने के लिए 28 फरवरी तक की डेडलाइन दी गई है। दरअसल, हर साल पेंशनर को लाइफ सर्टिफिकेट जमा करना होता है और इसके जरिए अपने जीवित होने का सबूत देना होता है। आमतौर पर ये सर्टिफिकेट साल के नवंबर महीने में जमा कर देना होता है। हालांकि, कोरोना काल में भीड़ कम करने के लिए सरकार ने इस डेडलाइन को दो बार बढ़ा दिया है। इसका मकसद बैंको में भीड़ जमा होने और महामारी के खतरे से बचने का है।

बता दें कि पेंशन प्राप्त करने की पात्रता के लिए न्यूनतम सेवा अवधि 10 वर्ष है। केंद्रीय सरकार का कोई कर्मचारी जो पेंशन नियमावली के अनुसार रिटायर्ड होता है, वह न्यूनत्तम 10 वर्ष की सेवा पूर्ण करने पर पेंशन प्राप्त करने का हकदार है। हाल ही में केंद्र सरकार ने सरकारी कर्मचारी की मौत के बाद परिवार पेंशन से जुड़े नियम में ढील दी है।

केंद्रीय मंत्री जितेन्द्र सिंह ने कहा कि आय मानदंड को उदार बनाया गया है। पेंशन और पेंशनभागी कल्याण विभाग ने मृत सरकारी सेवक/पेंशनभागी के उन बच्चे/भाई-बहन के पेंशन को लेकर निर्देश जारी किया, जो मानसिक या शारीरिक रूप से नि:शक्त हैं।