हाउस रेंट अलाउंस: कब आप कर सकते हैं क्लेम और कब नहीं

house-rentआप में से अधिकतर लोग जानते हैं कि अगर आप किसी किराए के घर में रह रहे हैं तो आपकी कंपनी हाउस रेंट अलाउंस (HRA) को आपकी सैलरी में से काट के दे रही होगी। आप हाउस रेंट अलाउंस को क्लेम भी कर सकते हैं। HRA इनकम टैक्स ऐक्ट 1961 के सैक्शन 10 (13ए), इनकम टैक्स नियम 2ए के तहत आता है जिसके जरिए सैलरी पाने वाले लोगों को टैक्स छूट मिलती है।

कितना कर सकते हैं क्लेम

आप HRA में अपना पूरा रेंट क्लेम कर सकते हैं या फिर बेसिक सैलरी में से 10 पर्सेंट कम करके आप रेंट क्लेम कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप मेट्रो सिटी में रह रहे हैं तो सैलरी का 50 प्रतिशत और अगर अन्य किसी शहर में हैं तो सैलरी का 40 प्रतिशत रेंट क्लेम कर सकते हैं।

ये तरीके तो आपको पता ही होंगे लेकिन इसके अलावा भी कई तरीके हैं जिससे आप अपना रेंट क्लेम कर सकते हैं साथ ही कब आप HRA के लिए क्लेम नहीं कर सकते जानिए।

1. अगर आप अपने माता-पिता के साथ रह रहे हैं तो उन्हें रेंट पे कर के HRA क्लेम किया जा सकता है। बस कंडीशन यह है कि आपके परिजन उस प्रॉपर्टी के मालिक हों। लेकिन अगर आपके परिजन भी किराए के घर में हों और किराया वह चुका रहे हों तो HRA क्लेम नहीं किया जा सकता।

2. आप अपने पति या पत्नी को रेंट पे कर HRA क्लेम नहीं कर सकते।

3. अगर आप किसी और शहर में जॉब पोस्टिंग के कारण रह रहे हैं तो आप HRA के साथ होम लोन भी क्लेम कर सकते हैं। प्रिंसिपल रिपेमेंट पर 1.5 लाख रुपए और इंटरेस्ट पेड पर 2 लाख रुपए क्लेम किए जा सकते हैं।

4. अगर HRA आपकी सैलरी का पार्ट नहीं है तो भी आप सेक्शन 80GG के तहत क्लेम कर सकते हैं। यह सेक्शन उनके लिए जिसे HRA सैलरी से कट कर नहीं मिलता और वह लोग जो किसी कंपनी के एंप्लॉयी न होकर सेल्फ-एंप्लॉयेड हों।

5. इस सेक्शन के अंतर्गत HRA क्लेम करने के लिए आपको फॉर्म 10BA भरना पड़ेगा। आप इसे तभी क्लेम कर सकते हैं जब आप किराए के घर में रह रहे हों और किराया भर रहे हों। आप इस घर के सह मालिक भी नहीं हो सकते और उसी शहर में अगर आप का घर है तो भी आप क्लेम नहीं कर सकते।