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NPS के तहत केंद्रीय कर्मचारियों को न्यूनतम पेंशन देने की खबर को लेकर वित्त मंत्रालय ने दिया ये जवाब

केंद्र सरकार ने नेशनल पेंशन स्कीम (NPS) के बढ़ते विरोध और ओल्ड पेंशन स्कीम (OPS) को फिर से बहाल करने की मांग के मद्देनजर एक कमिटी का गठन किया है, जो एनपीएस को आकर्षक बनाने पर विचार कर रही है.
पिछले दिनों मीडिया रिपोर्ट्स में एक खबर सामने आई कि सरकार केंद्रीय कर्मचारियों को (Government Employees) को न्यू पेंशन स्कीम (New Pension Scheme) यानी एनपीएस (NPS) के तहत एक न्यूनतम पेंशन देने जा रही है. जिसके बाद सरकारी कर्मचारियों के बीच इस खबर को लेकर उत्सुकता बढ़ गई. हालांकि, अब मंत्रालय ने इस खबर का खंडन किया है. इसको लेकर वित्त मंत्रालय ने एक ट्वीट किया है. जिसमें मंत्रालय ने कहा कि कई न्यूज पेपर में ये खबरें छपी हैं कि सरकार नेशनल पेंशन सिस्टम (National Pension System) के तहत केंद्रीय कर्मचारियों को न्यूनतम पेंशन (Minimum Pension) देने का प्रस्ताव ला सकती है. ये खबर पूरी तरह गलत है.
इसके आगे वित्त मंत्रालय ने बताया कि ने बताया कि एनपीएस को लेकर बजट सत्र (Budget Session 2023) के दौरान लोकसभा में वित्त मंत्री (Finance Ministry) के ऐलान के बाद वित्त सचिव की अध्यक्षता में एक कमिटी गठित की गई है, जो फिलहाल विचार-विमर्श कर रही है. यह कमिटी लगातार अलग-अलग स्टेकहोल्डर्स के साथ बातचीत कर रही है. वित्त मंत्रालय के अनुसार, फिलहाल कमिटी किसी भी निष्कर्ष पर नहीं पहुंची है.
ओल्ड पेंशन स्कीम (OPS) को लागू करने की मांग तेज
आपको बता दें कि न्यू पेंशन स्कीम को लेकर कई राज्यों के सरकारी कर्मचारी लंबे समय से विरोध कर रहे हैं. इसके साथ ही केंद्रीय कर्मचारी पिछले काफी समय से पुरानी पेंशन योजना यानी ओल्ड पेंशन स्कीम (Old Pension Scheme) को फिर से लागू करने की मांग कर रहे हैं. उनका मानना है कि नई पेंशन स्कीम में पुरानी पेंशन स्कीम की अपेक्षा कम सुविधाएं एवं लाभ मिलते हैं.
सरकार NPS को आकर्षक बनाने पर कर रही है विचार
केंद्र सरकार ने नेशनल पेंशन स्कीम के बढ़ते विरोध और ओल्ड पेंशन स्कीम को फिर से बहाल करने की मांग के मद्देनजर एक कमिटी का गठन किया है, जो एनपीएस को आकर्षक बनाने पर विचार कर रही है.
Government Employees
नई पेंशन के लिए आंध्र प्रदेश के माडल पर लग सकती है मुहर, मोदी सरकार जल्द करेगी एलान

पेंशन के लिए आंध्र प्रदेश के माडल पर लग सकती है मुहर
एनपीएस के स्वरूप में बदलाव को लेकर वित्त मंत्रालय में पहले से विचार-विमर्श चल रहा है। खासकर ल आंध्र प्रदेश सरकार की तरफ से स पेंशन के नए माडल की पेशकश ल के बाद यह चर्चा और तेज हो गई को है। आंध्र माडल के लागू होने से कर्मचारियों को आखिरी वेतन का 33 प्रतिशत पेंशन के रूप में देने का प्रस्ताव है, जबकि अभी एनपीएस के तहत कर्मचारियों को यह पता नहीं होता है कि रिटायर होने के बाद उसे कितनी पेंशन मिलेगी। इसकी वजह यह है कि पेंशन फंड का प्रबंधन करने वाला पीएफआरडीए उनके योगदान वाली राशि को मार्केट में लगाता है और यह मार्केट लिंक्ड है ।
वित्त मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी से आंध्र माडल पर विचार को लेकर पूछे जाने पर उन्होंने कहा कि सरकार में सबकुछ के लिए दरवाजा खुला है। मंत्रालय को आंध्र प्रदेश सरकार का पेंशन माडल मिला है और मंत्रालय उस पर विचार कर रहा है। वित्त मंत्रालय
विचार-विमर्श
• आंध्र प्रदेश सरकार ने आखिरी वेतन का 33 प्रतिशत पेंशन के रूप में देने की है पेशकश
पुरानी प्रणाली में कर्मचारी को आखिरी वेतन का 50 प्रतिशत पेंशन के तौर पर मिलता है
के सूत्रों के मुताबिक इस माडल की खास बात यह है कि इसको अपनाने से सरकार पर पूरी तरह भार नहीं आएगा, क्योंकि इसमें भी कर्मचारियों की तरफ से योगदान लेने का प्रस्ताव है। जबकि ओल्ड पेंशन स्कीम (ओपीएस) पूरा भार सरकार को उठाना पड़ता है। ओल्ड पेंशन स्कीम के तहत आखिरी वेतन का 50 प्रतिशत पेंशन के तौर पर मिलता है। और इस पेंशन प्रणाली में कर्मचारी किसी तरह का योगदान भी नहीं देता है। यह पूरी तरह से करदाता के पैसे से दी जाती है और महंगाई भत्ता बढ़ने पर उनकी पेंशन भी बढ़ती जाती है। अभी देश में ओपीएस के तहत 70 लाख से अधिक पेंशनभोगी है। MAGZTE
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नयी पेंशन स्कीम पर खुशखबरी – एनपीएस में पहली बार मिलेगी रिटर्न की गारंटी, मई-जून तक शुरू होगी MARS स्कीम

पेंशन रेगुलेटर PFRDA, नए साल में मई-जून महीने तक दुनिया की पहली मिनिमम अश्योर्ड रिटर्न स्कीम (MARS) शुरू करेगी. यह स्कीम नेशनल पेंशन सिस्टम (NPS) के तहत रोल ऑउट की जाएगी. पीएफआरडीए के चेयरमैन सुप्रतिम बंदोपाध्याय ने यह जानकारी दी है. MARS स्कीम पर निवेशकों को न्यूनतम 4% से 5% एनुअल रिटर्न की गारंटी होगी.
MARS स्कीम के लिए 5,000 रुपये सालाना देना होगा अंशदान
चेयरमैन सुप्रतिम बंदोपाध्याय ने बताया कि MARS स्कीम के लिए सब्सक्राइबर्स को न्यूनतम सालाना अंशदान के तौर पर 5,000 रुपये प्रति वर्ष जमा करनी होगी. नई स्कीम के ग्राहकों की अधिकतम आयु 50 साल से कम होगी. ध्यान रहे रिटायरमेंट की उम्र 60 साल है. फिलहाल एनपीएस के तहत ऐसी कोई योजना नहीं है जिस पर किसी भी प्रकार के रिटर्न या बेनिफिट की गारंटी दी मिलती हैं. बता दें एनपीएस में रिटर्न और बेनिफिट मार्केट द्वारा तय होती है. बात करें सरकार की एक अन्य स्कीम की तो अटल पेंशन योजना के ग्राहकों को अंशदान के आधार पर 1,000 से 5,000 रुपये की मिनिमम मंथली पेंशन की गारंटी है.
NPS के बाकी योजनाओं के मुकाबले ज्यादा हो सकती है फंड मैनेजमेंट फीस
MARS स्कीम पर मिलने वाली रिटर्न की गारंटी मार्केट लिंक्ड एनपीएस योजनाओं के तहत मिले रिटर्न की लगभग आधी होगाी. MARS स्कीम हायर फंड मैनेजमेंट फीस के साथ भी आएगी. रिटर्न की गारंटी में शामिल जोखिमों के कारण, एनपीएस के अन्य स्कीम के तहत अधिकतम 9 बेसिस प्वाइंट्स की तुलना में MARS स्कीम की फंड मैनेजमेंट फीस लगभग 25 बेसिस प्वाइंट्स हो सकती है, हालांकि MARS की फंड मैनेजमेंट फीस बीमा कंपनियों द्वारा बीमा प्लान पर किए गए चार्ज 150 बेसिस प्वाइंट्स से कम है. MARS के लिए फंड मैनेजरों की सॉल्वेंसी रेशियो 1.5 (एसेट या लायबिलिटी) होगी, यानी उन्हें स्कीम चलाने के लिए अतिरिक्त पूंजी लगाने की जरूरत होगी. जबकि बाजार रिटर्न लिंक एनपीएस स्कीम के तहत कोई सॉल्वेंसी रेशियो निर्धारित नहीं है. इससे इतर, अगर आपके पास पहले से NPS एकाउंट है और वह डीएक्टिवेट हो गई है तो उसे फिर से एक्टिवेट करने के लिए यहां लिंक पर चटका लगाकर जानकारी ली जा सकती है.
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PFRDA ने किया NPS के नियमों में बड़ा बदलाव! अब 70 साल की उम्र तक मिलेगी एंट्री, जानिए और क्या बदला?

पेंशन फंड रेग्युलेटर PFRDA ने National Pension Scheme के लिए एंट्री की उम्र सीमा 65 से बढ़ाकर 70 वर्ष कर दी है. 65-70 साल की उम्र में एनपीएस अकाउंट खुलवाने पर उसे 75 सालों तक चलाया जा सकता है.
नई दिल्ली: देश के लाखों पेंशनर्स के लिए अच्छी खबर है. पेंशन फंड रेग्युलेटर PFRDA ने नेशनल पेंशन स्कीम (National Pension Scheme) में बड़ा बदलाव किया है. पीएफआरडीए ने नेशनल पेंशन स्कीम के लिए एंट्री और एग्जिट की उम्र सीमा में बदलाव किया है. अब नए नियम के तहत पेंशन स्कीम में 70 साल की उम्र तक एनरोल किया जा सकता है. पहले यह सीमा 65 सालों तक थी.
जानिए क्या हुये बदलाव?
PFRDA के रिवाइज्ड सर्कुलर के अनुसार, कोई भारतीय नागरिक या ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया (OCI) जिसकी उम्र 65-70 साल के बीच है, वह भी अब NPS में शामिल हो सकता है. वह इस स्कीम को 75 सालों तक कंटीन्यू कर सकता है. इसके साथ ही पेंशन फंड रेग्युलेटर ने कहा कि ऐसे सब्सक्राइबर्स जिन्होंने अपना एनपीएस अकाउंट बंद कर दिया है वे भी बदले नियम का फायदा उठा सकते हैं. यानी अब 65 साल के बाद 70 सालों तक वे भी नया NPS Account खुलवा सकते हैं.
ऑटो च्वाइस में इक्विटी में अधिकतम 15 फीसदी
PFRDA ने कहा कि अगर कोई सब्सक्राइबर 65 वर्ष के बाद एनपीएस अकाउंट खुलवाता है तो वह ‘Auto Choice’ के अंतर्गत वह अपने फंड का अधिकतम 15 फीसदी ही शेयर बाजार में जमा करवा सकता है. दरअसल, ऑटो च्वाइस में गवर्नमेंट सिक्यॉरिटीज में 75-90 फीसदी तक जमा होता है. इसी तरह निवेश का दूसरा विकल्प होता है Active Choice. इसमें इक्विटी में अधिकतम 50 फीसदी तक जमा किया जा सकता है. बाकी कॉर्पोरेट बॉन्ड या गवर्नमेंट सिक्यॉरिटीज में जमा किया जा सकता है.
एक्टिव च्वाइस में निवेश के ज्यादा विकल्प
सब्स्क्राइबर की उम्र के हिसाब से ऑटो च्वाइस में फंड का पैसा निश्चित जगहों पर निर्धारित अनुपात में जमा किया जाता है. वहीं, एक्टिव च्वाइस में सब्सक्राइबर के पास निवेश का बेहतर विकल्प होता है. पेंशन फंड का पैसा इक्विटी मार्केट, कॉर्पोरेट बॉन्ड, गवर्नमेंट सिक्यॉरिटीज और निवेश के अन्य साधनों में जमा किया जाता है.
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