डियन रेलवे से सफर करने वालों के लिए बेहद काम की खबर है. रेलवे ने यात्रियों के लिए चेतावनी जारी की है. रेलवे (Indian Railways) ने यात्रियों के लिए आधिकारिक नोटिफिकेशन (Official Notification) जारी करते हुए यात्रियों की सुविधा और सुरक्षा के लिए ये सख्ती दिखाई है. 

रेलवे ने ट्वीट कर कही ये बात 

रेलवे ने इसके लिए सोशल मीडिया पर जानकरी दी है. रेलवे ने ट्वीट कर बताया है कि ट्रेन में यात्रा के दौरान यात्री आग लगने वाली सामग्री (Indian Railways Ban Flammable Goods) न स्वयं लेकर चलें और न ही किसी को ले जाने दें यह एक दंडनीय अपराध है. अगर कोई यात्री ऐसा करते हुए पकड़ा जाता है तो उस पर कानूनी कार्रवाई के साथ-साथ उसे जेल भी हो सकती है. पश्चिम मध्य रेलवे ने कहा कि ट्रेन में आग फैलाने या ज्वलनशील वस्तुएं ले जाना रेल अधिनियम, 1989 की धारा 164 के अंतर्गत दंडनीय अपराध है, जिसके लिए पकड़े गए व्यक्ति को 3 वर्ष तक की कैद या हजार रुपये तक का जुर्माना या फिर दोनों सजा दी जा सकती है.

कौन-कौन सी चीज है प्रतिबंधित 

रेलवे (Indian Railways) की तरफ से जारी आदेश के अनुसार, अब यात्री ट्रेन के डिब्बे में केरोसिन, सूखी घास, स्टोव, पेट्रोल, मिट्टी का तेल, गैस सिलेंडर, माचिस, पटाखे या आग फैलाने वाली कोई भी वस्तु अपने साथ लेकर यात्रा नहीं कर सकते हैं. रेलवे ने यात्रियों के सफर को सुरक्षित बनाने के लिए ये सख्ती दिखाई है. 

रेलवे परिसर में भी स्मोकिंग बैन 

गौरतलब है कि रेल सफर के अलावा, आग की घटनाओं को कंट्रोल करने के लिए रेलवे द्वारा बनाई गई योजना के तहत कोई भी यात्री रेल परिसर में भी स्मोकिंग नहीं कर सकता है. अगर कोई ऐसा करता हुआ पकड़ा जाता है तो उसे 3 साल तक की जेल भी हो सकती है. इसके अलावा यात्री को जुर्माना भी चुकाना पड़ सकता है.