LTC Claim: केंद्र सरकार ने अपने कर्मचारियों के लिए देते हुए 30 नवंबर तक रसीद जमाकर LTC का दावा करने की सुविधा दी है.

केंद्र सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों को बड़ी राहत दी है. उनके एलटीसी (LTC) से संबंधित दावा अब पारित किया जाएगा. हालांकि, उन्हें 30 नवंबर 2021 तक बुक की गई ट्रेन या हवाई जहाज के टिकट की रसीद प्रस्तुत करनी होगी. वित्त मंत्रालय के आदेश के अनुसार, केंद्रीय कर्मचारी जिन्होंने 24 मार्च 2020 से 31 मई 2020 के बीच एलटीसी यात्रा के लिए हवाई जहाज या ट्रेन टिकट बुक किया था, लेकिन लॉकडाउन के कारण यात्रा नहीं कर सके ऐसे सरकारी कर्मचारियों को टिकट कैंसिलेशन या रीशिड्यूल चार्ज दिया जाएगा. प्रतिपूर्ति के लिए रसीद देनी होगी. इसके बाद उन्हें पैसा मिल जाएगा.

जागरण डॉट कॉम की खबर के मुताबिक, वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग के आदेश कहा गया है कि रियायत को 7 जनवरी 2021 से 30 नवंबर 2021 तक बढ़ाया जा रहा है. इस तिथि तक टिकट कैंसिल कराने या यात्रा की पुन: योजना बनाने में हुए खर्च की राशि का दावा पास किया जाएगा. अवर सचिव सतीश कुमार के अनुसार जिन सरकारी कर्मचारियों को एयरलाइन से टिकट मिला और उनका रिफंड क्रेडिट शेल में डाल दिया गया है, तो उस स्थिति में एलटीसी एडवांस के 3 भुगतान के अंतराल को बढ़ाया जा सकता है. साथ ही, लॉकडाउन के दौरान नियोजित यात्रा के लिए एलटीसी अग्रिम पर कोई ब्याज नहीं लिया जाएगा. सतीश कुमार के अनुसार एलटीसी अग्रिम भुगतान की अवधि 28 फरवरी 2021 से बढ़ाकर 30 नवंबर 2021 की जा रही है.

एजी ऑफिस ब्रदरहुड के पूर्व अध्यक्ष हरिशंकर तिवारी ने बताया कि 2020 और 2021 में कई सरकारी कर्मचारी एलटीसी एडवांस में फंस गए थे. उन्होंने यात्रा की योजना बनाई थी लेकिन तालाबंदी के कारण नहीं जा सके. ऐसे में असमंजस की स्थिति बनी हुई थी. सरकार ने समय सीमा बढ़ाकर उन्हें बड़ी सुविधा दी है. इससे उनके दावे का निपटारा हो जाएगा.