7th Pay Commission: रक्षा मंत्रालय ने अपने कर्मचारियों की फैमिली पेंशन की अधिकतम सीमा को बढ़ाने का फैसला किया है. इसके तहत कई और भी महत्वपूर्ण ऐलान किए गए हैं. 

दिवाली से पहले रक्षा मंत्रालय ने फैमिली पेंशन को लेकर बड़ी घोषणा की है. इसके तहत अब रक्षा क्षेत्र में काम कर रहे केंद्रीय कर्मचारियों की फैमिली पेंशन की रकम को बढ़ाया जा रहा है. रक्षा मंत्रालय ने उन कर्मचारियों की फैमिली पेंशन की अधिकतम सीमा को बढ़ाने का फैसला किया है, जो रक्षा क्षेत्र से जुड़े हुए हैं. सातवें वेतन आयोग (7th Pay Commission) के अनुसार पेंशन की सीमा को बढ़ाने का फैसला लिया गया है.

मंत्रालय की तरफ से जारी बयान के अनुसार, सातवें वेतन आयोग (CPC) के बाद उच्चतम वेतन को संशोधित कर 2.5 लाख रुपये प्रति माह कर दिया गया है. इसके साथ ही रक्षा क्षेत्र में काम कर रहे कर्मचारियों के बच्चों या आश्रितों को 7वें वेतन आयोग के मुताबिक फैमिली पेंशन (Family Pension) की रकम को बढ़ाने का फैसला लिया गया है.

2 फैमिली पेंशन को किया रिवाइज

पीटीआई की खबर के मुताबिक पेंशन और पेंशन कल्याण विभाग (DoPW) ने 2 फैमिली पेंशन की उच्चतम सीमा को रिवाइज किया है. इसके तहत अगर किसी एक परिवार में बच्चों के माता-पिता दोनों केंद्रीय कर्मचारी हैं तो उन्हें हर महीने 1.25 लाख रुपये की फैमिली पेंशन दी जाएगी. इसके अलावा कुछ मामलों में 2.5 लाख का वेतन का 30 फीसदी यानी  75000 रुपये बच्चों को फैमिली पेंशन के तौर पर दी जाएगी.

पेंशन पर क्या है नया नियम

सातवें वेतन आयोग के बाद सरकारी नौकरी में पेमेंट को रिवाइज करके 2.5 लाख रुपये प्रति महीना कर दिया गया. इसके बाद से बच्चों को मिलने वाली पेंशन में भी बदलाव हुआ. Department of Pension & Pensioners Welfare (DoPPW) के नोटिफिकेशन के मुताबिक, दो सीमाओं में बदलाव कर इन्हें 1.25 लाख रुपये प्रति महीना और 75,000 रुपये प्रति महीना किया गया है.

मुआवजे के नियम का भी ऐलान

इसके अलावा, नौकरी के दौरान रक्षा कर्मचारियों ने जिस व्यक्ति को अपना नॉमिनी बनाया है, उसे ही मुआवजे की राशि भी दी जाएगी. इसके अलावा पेंशनर विभाग ने एक आने ज्ञापन में बताया कि अगर रक्षा कर्मचारी ने अपनी नौकरी के दौरान किसी को नॉमिनी नहीं बनाया है और ड्यूटी करते समय उसकी मृत्यु हो जाए तो मुआवजे की राशि परिवार के सदस्य के बीच बराबर-बराबर बांट दी जाएगी. 

पहले पेंशन पर ये था नियम

पहले अगर दोनों पेंशनर्स की मौत हो जाती थी तो रूल 54 के सब रूल (3) के मुताबिक बच्चे या बच्चों को मिलने वाली दो पेंशन की सीमा 45,000 रुपये थी, रूल 54 के सब रूल (2) के मुताबिक परिवार की दोनों पेंशन 27,000 रुपये की प्रति महीना लागू होती है. 5,000 और 27,000 रुपये पेंशन की सीमाएं छठे वेतन आयोग के मुताबिक CCS नियमों के रूल 54(11) के तहत सबसे ज्यादा भुगतान 90,000 रुपये प्रति महीना के 50 फीसदी और 30 फीसदी की दर पर हैं,