क्या आप जानते हैं प्रोविडेंट फंड इनवेस्टमेंट अब 5 लाख रुपये तक टैक्स फ्री होगा। आसान भाषा में कहा जाए तो अगर आप एक वित्त वर्ष में पांच लाख रुपये प्रोविडेंट फंड में इनवेस्ट करते हैं तो उससे कमाया गया ब्याज टैक्स फ्री होगा। इस बार वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट के दौरान यह बात कही थी। यह खास सुविधा देने के लिए सरकार को नियमों में बदलाव करना पड़ा है। आइए जानते हैं कि वह कौन सा बदलाव है और इस बदलाव का फायदा कौन-कौन उठा सकता है। 

सरकार ने किन नियमों का किया है संशोधन 

पहले एक वित्त वर्ष में 2.5 लाख रुपये तक का प्रोविडेंट फंड में इनवेस्टमेंट टैक्स मुक्त होता था। सरकार ने इस साल वित्त विधेयक 2021 में लोकसभा में हुई चर्चा का उत्तर देते हुए पीएफ में होने वाली जमा की कर मुक्त ब्याज की वार्षिक सीमा को बढ़ाकर पांच लाख रुपये करने की घोषणा की थी। आपको बता दें इसी साल 1 फरवरी को बजट प्रस्तुत करते वक्त वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा था कि 2.5 लाख रुपये से अधिक के इनवेस्टमेंट पर अर्जित किया गया ब्याज टैक्स दायरे में आएगा।