केंद्र के अस्थायी कर्मचारी अपने घर के सपने को पूरा करना चाहते हैं तो सरकार से मदद मिल जाएगी। दरअसल, केंद्र सरकार स्थायी कर्मचारियों को घर बनवाने या री-कंस्ट्रक्शन के लिए हाउस बिल्डिंग एडवांस (HBA) देती है। हाउस बिल्डिंग एडवांस, केंद्र सरकार के अस्थायी कर्मचारियों के लिए भी होता है। 

ये उन सभी अस्‍थायी कर्मचारियों के लिए भी मान्‍य होता है जिन्‍होंने 5 वर्षों की निरंतर सेवा दी हो। मंत्रालयों/विभागों को एचबीए नियमों के अनुसार अपने कर्मचारियों के लिए हाउस बिल्डिंग एडवांस (HBA)को मंजूर करने का अधिकार दिया जाता है। 

31 मार्च, 2022 तक के लिए मौका: केंद्र सरकार 31 मार्च, 2022 तक हाउस बिल्डिंग एडवांस (HBA) की सुविधा का लाभ लेने का मौका दे रही है। नियमों के मुताबिक कर्मचारी नए मकान के निर्माण या नया घर-फ्लैट खरीदने के लिए 34 महीने के मूल वेतन या अधिकतम 25 लाख रुपये तक का एडवांस ले सकते हैं। कर्मचारियों को 7.9 फीसदी ब्याज दर पर एडवांस मिलता है। 

री-कंस्ट्रक्शन के लिए 10 लाख रुपये: वहीं, मकान के री-कंस्ट्रक्शन के लिए अधिकतम दस लाख रुपये तक मिल सकता है। घर बनवाने या री-कंस्ट्रशन के लिए एडवांस लेने के लिए कुछ शर्तें भी हैं। मसलन, जिस प्लॉट के लिए क्लेम किया जाएगा, वह कर्मचारी या उसके पार्टनर के नाम पर होना चाहिए या फिर प्लॉट पति या पत्नी के संयुक्त स्वामित्व में हो।

मौजूदा घर के री-कंस्ट्रक्शन के लिए भी एचबीए का लाभ उठाया जा सकता है। आपको बता दें कि केंद्र सरकार के कर्मचारियों से जुड़ी एचबीए योजना का मकसद सरकारी कर्मचारियों को खुद के आवास/फ्लैटों के निर्माण/खरीद के लिए सहायता मुहैया कराना है।