कोरोना काल में सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों से जुड़े कई नियमों में बदलाव किया है। इनमें से कुछ पेंशन से भी जुड़े हैं। बीते दिनों केंद्र सरकार ने कर्मचारी की मौत के बाद परिवार को मिलने वाली पेंशन को लेकर नियम में बदलाव किया था। इससे कर्मचारी के नहीं रहने के बाद उसके परिवार या आश्रित को थोड़ी राहत मिलेगी। बहरहाल, आइए जान लेते हैं इस नियम के बारे में।

क्या है नियम: सरकारी कर्मचारी के आश्रित को आखिरी भुगतान के 50 फीसदी पेंशन का अधिकार प्राप्त करने के लिए 7 वर्ष की न्यूनतम सेवा की आवश्यक शर्त को खत्म कर दिय गया है। इसके तहत अगर किसी सरकारी कर्मचारी की 7 साल की सेवा पूरी होने से पहले ही मृत्यु हो जाती है तब भी कर्मचारी के परिवार को उसके आखिरी भुगतान के 50 फीसदी राशि पेंशन के तौर पर निर्धारित की जाएगी। 

आसान भाषा में समझें तो सरकारी कर्मचारी की मौत के बाद मिलने वाली पेंशन को लेकर जो बाध्यता थी, वो अब हटा दी गई है। पहले इस बाध्यता की वजह से कई कर्मचारियों के आश्रित 50 फीसदी पेंशन से चूक गए थे।

बीते दिनों सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों के डीए यानी महंगाई भत्ता में इजाफा किया है। महंगाई भत्ते के साथ ही कर्मचारियों के एचआरए यानी हाउस रेंट अलाउंस में भी बढ़ोतरी हुई है। सरकार के इस फैसले से केंद्र सरकार के करीब 50 लाख कर्मचारियों को फायदा होने वाला है। वहीं, डीआर यानी महंगाई राहत में भी इजाफा हुआ है। इससे 62 लाख से ज्यादा पेंशनर्स को लाभ मिलेगा।