सचिवों, विभागों के अध्यक्षों, आरडीसी और कलेक्टरों को जारी परिपत्र में कहा गया है कि संबंधित अधिकारियों को यह सलाह दी जाए कि वे अंतिम दिन की प्रतीक्षा न करें और समय सीमा से पहले अपनी संपत्ति का ब्योरा जमा करें।

ओडिशा सरकार ने सभी सरकारी कर्मचारियों के लिए संपत्ति ब्योरा जमा करने की समय सीमा दो महीने बढ़ाकर 31 अगस्त कर दी है। इससे पहले, राज्य सरकार ने अपने सभी कर्मचारियों को 30 जून तक संपत्ति ब्योरा जमा करने का निर्देश दिया था।

सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी एक परिपत्र में कहा गया है कि ‘यह ध्यान में आया है कि बड़ी संख्या में अधिकारी अपनी अन्य व्यस्तताओं और तकनीकी बाधाओं को देखते हुए 30 जून तक संपत्ति का ब्योरा जमा नहीं कर सके। उनके अनुरोधों और व्यावहारिक कठिनाइयों को ध्यान में रखते हुए, सरकार 1 अप्रैल, 2020 से 31 दिसंबर, 2020 तक की अवधि के लिए संपत्ति का ब्योरा ऑनलाइन (HRMS पोर्टल का इस्तेमाल करके) जमा करने की डेडलाइन को बढ़ा रही है।’

सचिवों, विभागों के अध्यक्षों, आरडीसी और कलेक्टरों को जारी परिपत्र में कहा गया है कि संबंधित अधिकारियों को यह सलाह दी जाए कि वे अंतिम दिन की प्रतीक्षा न करें और समय सीमा से पहले अपनी संपत्ति का ब्योरा जमा करें।