केंद्र सरकार ने अपने कर्मचारियों के लिए एलटीसी स्पेशल कैश पैकेज के बिल और क्लेम जमा करने की आखिरी तारीख 31 मई तक बढ़ा दी है। केंद्र सरकार ने अपने कर्मचारियों को बड़ी राहत दी है। सरकार ने एलटीसी स्पेशल कैश पैकेज के लिए बिल संबंधित फुल ऐंड फाइनल सेटलमेंट के लिए तारीख बढ़ा दी है। सरकार के हालिया आदेश के मुताबिक कर्मचारी 31 मई 2021 तक अपने बिल जमा कर सकते हैं। इससे पहले क्लेम और बिल जमा करने की आखिरी तारीख 31 मार्च थी। बाद में इसे 30 अप्रैल किया गया था।

लोग लगातार अपील कर रहे थे कि एलटीसी क्लेम की आखिरी तारीख बढ़ा दी जाएगा। लोगों की सुविधा का खयाल रखते हुए तय तारीख बदल दी गई। बता दें कि साल 2020 में केंद्र सरकार ने एलटीसी पैकेज का ऐलान किया था। सरकार ने कैश वाया कैश वाउचर स्कीम शुरू की थी। इसके तहत कर्मचारियों को कैश लेने के लिए क्लेम और बिल देने पड़ते हैं।

क्यों लाई गई थी योजना पिछले साल कोरोना महामारी और लॉकडाउन के चलते यात्रा संभव नहीं थी ऐसे में एलटीसी के बदले कैश वाउचर स्कीम लगाई गई। आयकर अधिनियम 1961 के तहत कर्मचारियों को चार साल में दो यात्राओं पर खर्च करने पर टैक्स में फायदा मिलाता है। इसीलिए सरकार ने योजना लाई ताकि कर्मचारियों को नुकसान न उठाना पड़े।

इसके नियम यह हैं कि एलटीसी का फायदा उठाने के लिए इसके तीन गुने के बराबर पैसा खर्च करना होगा। खर्च भी उन चीजों पर करना होगा जो कि 12 फीसदी या उससे ज्यादा के जीएसटी स्लैब में आती हैं। इसका भुगतान डिजिटल ट्रैंजैक्शन के जरिए होना चाहिए। जो शख्स एलटीसी वाउचर स्कीम का फायदा उठाना चाहता है उसी का नाम बिल या क्लेम पर होना चाहिए। जो परिवार के सदस्य एलटीसी स्कीम के योग्य हैं. उनका भी नाम लिया जा सकता है। खर्च 12अक्टूबर 2020 से 31 मार्च 2021 के बीच ही होना चाहिए।