पूर्वोत्तर रेलवे के महाप्रबंधक विनय कुमार त्रिपाठी ने अनुकंपा के आधार पर नौकरी देने की व्यवस्था को सरल बनाते हुए सभी सक्षम अधिकारियों (मंडल रेल प्रबंधक व कारखाना प्रबंधक) को अनुकंपा के सभी मामलों में नियुक्ति का अनुमोदन करने की शक्ति प्रदान कर दी है।

अनुकंपा के आधार पर नौकरी पाने के लिए अब रेलकर्मियों के पाल्यों को मंडल और मुख्यालय कार्यालयों का चक्कर नहीं लगाना पड़ेगा। मंडल के सक्षम अधिकारी ही अब अनुकंपा के सभी मामलों में नौकरी देने में सक्षम होंगे।

सेवानिवृत्ति के अंतिम वर्ष में मृत रेलकर्मियों के पाल्यों को भी दे सकेंगे नौकरी पूर्वोत्तर रेलवे के महाप्रबंधक विनय कुमार त्रिपाठी ने व्यवस्था को सरल बनाते हुए सभी सक्षम अधिकारियों (मंडल रेल प्रबंधक व कारखाना प्रबंधक) को अनुकंपा के सभी मामलों में नियुक्ति का अनुमोदन करने की शक्ति प्रदान कर दी है। उन्होंने सेवाकाल के अंतिम वर्ष में मृत रेलकर्मियों के पाल्यों को अनुकंपा के आधार पर मिलने वाली नौकरी पर लगी रोक को हटाते हुए नियुक्ति का अनुमोदन करने का अधिकार भी सक्षम अधिकारियों को दे दी है। अभी तक यह अधिकार महाप्रबंधक के पास सुरक्षित था। 

महाप्रबंधक ने दी डीआरएम व कारखाना प्रबंधकों को शक्ति, लगी रोक हटी महाप्रबंधक के इस निर्णय पर कर्मचारी संगठनों ने प्रसन्नता व्यक्त की है। एनई रेलवे मजदूर यूनियन के महामंत्री केएल गुप्त ने कहा है कि यूनियन ने अनुकंपा के आधार पर मिलने वाली नौकरी के मामलों में कर्मचारियों के पाल्यों के सामने आ रही दिक्कतों को महाप्रबंधक के समक्ष रखी थी। पूर्वोत्तर रेलवे कर्मचारी संघ के महामंत्री विनोद कुमार राय ने ऐतिहासिक फैसला बताते हुए निर्णय का स्वागत किया है। दरअसल, सेवाकाल के अंतिम वर्ष में रेलकर्मियों के असामयिक निधन के बाद उनके पाल्यों को नौकरी नहीं मिल पा रही थी।

रेलवे कर्मचारी हितों के लिए संवेदनशील है। इसीक्रम में अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति के मामलों में कर्मचारी की शेष रेल सेवा एक वर्ष से कम होने की स्थिति में सक्षम अधिकारी द्वारा अनुमोदन किया जा सकता है। इसके लिए अब महाप्रबंधक स्तर पर अनुमोदन के लिए फाइल भेजने की आवश्यकता नहीं होगी। – पंकज कुमार सिंह, मुख्य जनसंपर्क अधिकारी, पूर्वोत्तर रेलवे- गोरखपुर।