TA for Central Government Employees: केंद्रीय कर्मचारियों के लिए यह खबर काम की है. उन केंद्रीय कर्मचारियों को लॉकडाउन अवधि के महीनों के लिए ट्रांसपोर्ट अलाउंस नहीं दिया जाएगा, जिन्होंने उस दौरान ऑफिस नहीं अटेंड किया था. और उस दौरान उन्होंने वर्क फ्रॉम होम किया था. डिपार्टमेंट आफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग (DoPT) ने एक आफिस मेमोरेंडम (O.M.) के जरिए यह बात साफ कर दी है. बता दें कि लॉकडाउन अवधि के कदौरान कई सरकारी कर्मचारियों को भी घर रहकर काम करने की सुविधा दी गई थी. अब वे उस अवधि के लिए ट्रांसपोर्ट अलाउंस नहीं क्लेम कर पाएंगे.

क्या है ऑफिस मेमोरेंडम में

1 दिसंबर 2020 के एक ऑफिस मेमोरेंडम में यह कहा गया है कि केंद्र सरकार के कर्मचारियों को घर से आफिस और ऑफिस से घर आने जाने के खर्च की भरपाई के लिए ट्रांसपोर्ट अलाउंस दिया जाता है. लेकिन अगर लॉकडाउन के दौरान पूरे महीने तक कर्मचारियों ने आफिस नहीं अटेंड किया है और घर रहकर ही काम किया है तो उन्हें उस महीने का ट्रांसपोर्ट अलाउंस नहीं मिलेगा.

डिपार्टमेंट आफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग (DoPT) ने साफ किया कि जो कर्मचारी लॉकडाउन अवधि के दौरान पूरे कैलेंडर मंथ तक ऑफिस नहीं आए हैं, वे ट्रांसपोर्ट अलाउंस नहीं निकाल सकेंगे. क्योंकि उस दौरान उनका आफिस आने जाने में कोई खर्च नहीं हुआ है.

फिजिकली डिसएबल्ड और प्रेग्नेंट महिलाओं के संबंध में

डिपार्टमेंट आफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग के लेटेस्ट आफिस मेमोरेंडम में यह भी कहा गया है कि फिजिकली डिसएबल्ड कर्मचारियों और प्रेग्नेंट महिला कर्मचारियों को भी लॉकडाउन के दौरान आफिस न आने की छूट दी गई थी. ऐसे में ये भी ट्रांसपोर्ट अलाउंस उस महीने के लिए नहीं निकाल सकते हैं. इन कर्मचारियों को भी घर से आफिस या आफिस से घर आने जाने के लिए कुछ खर्च नहीं करना पड़ा है.

नॉन एनटाइटल्स ऑफिसर के संबंध में

नॉन एनटाइटल्स आफिसर्स/आफिशियल्स जिन्हें लॉकडाउन के दौरान घर से ऑफिस और ऑफिस से घर आने जाने के लिए टेम्परेरी बेसिस पर कार की सुविधा पूरे कैलेंडर मंथ के लिए उपलब्ध कराई गई थी, वे भी ट्रांसपोर्ट अलाउंस नहीं निकाल सकेंगे. बता दें कि लॉकडाउन के दौरान पब्लिक ट्रांसपोर्ट की सुविधा नहीं होने के चलते कई नॉन एनटाइटल्स आफिसर्स/आफिशियल्स को आफिस की तरह से कार की सुविधा दी गई थी.