रेलवे हॉस्पिटल में गंभीर बीमारी का उपचार नहीं हो रहा है, निजी अस्पतालों में उपचार कराने के लिए एडवांस नहीं मिल रहा तो घबराने की जरूरत नहीं है। अब बिना कोई पूर्व खर्च के रेलवे कर्मी देश के बड़े अस्पतालों में गंभीर बीमारियों का उपचार करा सकेंगे। रेलवे कर्मियों की परेशानी को देखते हुए रेल बोर्ड ने कर्मचारी व उनके आश्रितों के लिए हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम लाया है।

इस योजना से मंडल के रेलवे कर्मी व उनके आश्रितों को इसका लाभ मिलेगा। रेलवे बोर्ड के निर्देश पर रेलवे प्रशासन ने रेलवे कर्मी व उनके आश्रितों के बारे में ब्योरा बना कर रेलवे बोर्ड भेजा है। सीनियर डीपीओ ने बताया कि रेलवे बोर्ड इस मामले में मंडल से प्लान मांगा था, जिस पर पूरी रिपोर्ट रेलवे बोर्ड को भेज दिया गया है।

आगे निर्देश मिलने पर कार्रवाई होगी। बताया कि हेल्थ इंश्योरेंस कराने वाले रेलवे कर्मी व उनके आश्रित बीमार पकड़ते हैं ताे रेलवे कर्मियों का उपलब्ध होने वाला हेल्ड बाउंड पर निजी बड़े अस्पतालों की सूची रहेगी। जिस अस्पताल में रेलवे कर्मी गंभीर से गंभीर बीमारी का उपचार करा सकेंगे।

इसके लिए रेलवे कर्मी को पहले पैसा खर्च नहीं करना होगा। पूर्व में रेलवे कर्मी को अपना पैसा वहन करना होता था। बाद में दावा करने पर रेलवे पैसे की वापसी करता था। इससे पहले रेलवे बोर्ड ने 23 नवम्बर को आदेश जारी करके प्राइवेट हॉस्पिटल में इलाज के लिए नए नियम बनाये थे जिसका डट कर विरोध हुआ और यह आदेश रेलवे बोर्ड को 25 नवम्बर को वापिस लेना पड़ा था।