लाइफ सर्टिफिकेट पेंशनर के जीवित होने का सबूत होता है। इसे जमा नहीं करने पर सरकार द्वारा पेंशन मिलना बंद हो सकता है। सामान्य दिनों में लाइफ सर्टिफिकेट 30 नवंबर तक जमा करना होता है। हर साल यह सर्टिफिकेट जमा करना जरूरी होता है।

मोदी सरकार ने कोरोना संकट के बीच 65 लाख से ज्यादा केंद्रीय पेंशनर्स को बड़ी सौगात दी है। पेंशनर्स अब अपना लाइफ सर्टिफिकेट जमा करने की डेडलाइन बढ़ा दी है। अब पेंशनर्स फरवरी 2021 तक इस काम को पूरा कर सकते हैं। 31 दिसंबर इसकी डेडलाइन रखी गई थी लेकिन अब करीब 2 महीने का अतिरिक्त समय पेंशनर्स को दिया गया है। लाइफ सर्टिफिकेट पेंशनर के जीवित होने का सबूत होता है। इसे जमा नहीं करने पर सरकार द्वारा पेंशन मिलना बंद हो सकता है। सामान्य दिनों में लाइफ सर्टिफिकेट 30 नवंबर तक जमा करना होता है। हर साल यह सर्टिफिकेट जमा करना जरूरी होता है।

पीपीओ पर हाल में लिया गया फैसला: पेंशनर्स अब ‘डिजीलॉकर’ में पेंशन भुगतान आदेश (पीपीओ) को स्टोर कर सकते हैं। दरअसल कई पेंशभोगियों ने समय के साथ-साथ अपनी पीपीओ की ऑरिजनल कॉपी को खो देते हैं जिसके बाद उन्हें पेंशन से जुड़े कार्यों को करने में दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। ऐसे में ‘डिजीलॉकर’ में पीपीओ को स्टोर कर वह इस टेंशन से मुक्त हो सकते हैं।

DA पर मिल सकती है इस दिन के बाद राहत: केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स को कोरोना संकट के चलते महंगाई भत्ता (डीए) पुरानी दर पर ही दिया जा रहा है। मौजूदा दर 21 फीसदी है लेकिन फिलहाल 17 फीसदी की दर से ही भुगतान किया जा रहा है। सरकार ने कहा है कि जून 2021 के बाद ही डीए पर फैसला लिया जाएगा।