इस स्कीम के तहत केंद्रीय कर्मचारी कैश में सेवाओं और वस्तुओं की खरीद कर सकते हैं और उसके बिलों के जरिए एलटीए की रकम हासिल कर सकते हैं। इसके बाद 29 अक्टूबर को सरकार ने ऐलान किया है कि गैर-केंद्रीय कर्मचारी भी इस स्कीम का फायदा ले सकते हैं।

कोरोना काल में यात्रा पर पाबंदियों के चलते यदि आप ट्रैवल नहीं कर पाए हैं और लीव ट्रैवल अलाउंस क्लेम नहीं कर पा रहे हैं तो सरकार ने इसके लिए पहली बार एक अलग स्कीम का ऐलान किया है। केंद्र सरकार की ओर से 12 अक्टूबर को एलटीए कैश वाउचर स्कीम का ऐलान किया है। इस स्कीम के तहत केंद्रीय कर्मचारी कैश में सेवाओं और वस्तुओं की खरीद कर सकते हैं और उसके बिलों के जरिए एलटीए की रकम हासिल कर सकते हैं। इसके बाद 29 अक्टूबर को सरकार ने ऐलान किया है कि गैर-केंद्रीय कर्मचारी भी इस स्कीम का फायदा ले सकते हैं। हालांकि सभी के लिए यह शर्त रखी है कि यह लाभ उन्हें ऐसे नॉन फूड आइटम्स पर ही मिलेगा, जिन पर 12 फीसदी या उससे ज्यादा का टैक्स लगता हो।

बिना यात्रा किए यूं क्लेम कर सकते हैं LTA: छुट्टी के बदले में नकदी का क्लेम करने के लिए आपको सामान या सेवाओं की खरीद पर leave entitlement की राशि के बराबर पैसा खर्च करना होगा। एलटीए छूट का क्लेम करने के लिए दोनों श्रेणियों के कर्मचारियों को अपने एलटीए पात्रता के मूल्य का कम से कम तीन गुना खर्च करना होगा। आपको जीएसटी के तहत पंजीकृत विक्रेता से सामान और सेवाएं खरीदनी होगी, यह 12 प्रतिशत या फिर उससे अधिक जीएसटी वाले सामान या सेवाओं पर मान्य होगा। आपको पैसे का भुगतान केवल डिजिटल मोड के माध्यम से करना है।

ऐसा किया तो नहीं मिलेगा फायदा: यदि आप नकद भुगतान करते हैं या चेक के माध्यम से करते हैं तो आप यह लाभ नहीं ले पाएंगे। इसके अलावा आपको एंप्लॉयर को टैक्स भुगतान किए गए चालान की ओरिजनल कॉपी जमा करनी होगी। अगर आप पूरी राशि खर्च नहीं कर पाते हैं तो आपको इसका लाभ आनुपातिक रूप से मिलेगा। यदि एलटीए आपके वेतन का हिस्सा है, तो एंप्लॉयर आपके एलटीए को क्लेम नहीं करेगा, आपके स्लैब रेट पर टैक्स घटाने के बाद पैसे को टैक्सेबल एलिमेंट के रूप में माना जाएगा।

यूं मिलेगी टैकस में छूट: बता दें कि भारत के भीतर किसी भी स्थान पर यात्रा करने के लिए कर्मचारी को मिले एलटीए क्लेम की राशि पर टैक्स में छूट देता है। यह यात्रा कर्मचारी अकेले या अपने परिवार के सदस्यों के साथ छुट्टियों पर या कार्य के दौरान अथवा सेवानिवृत्ति पर मान्य होती है। एक कर्मचारी 4 कैलेंडर वर्षों की पूर्वनिर्धारित ब्लॉक अवधि के दौरान दो यात्राओं के लिए एलटीए का लाभ उठा सकता है। इस समय ब्लॉक 2018-2021 का है।