7th Pay Commission: सातवें वेतनमान के तहत केंद्रीय कर्मचारियों के बच्चों को मिलने वाले चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस को लेकर बड़ी अपडेट सामने आई है. दरअसल केंद्रीय कर्मचारियों के दो बच्चों को सरकार की तरफ से एजुकेशन अलाउंस का लाभ प्राप्त होता है. इस आर्टिकल में हम आपको बताने जा रहे हैं कि चिल्ड्रन अलाउंस का लाभ उठाने के लिए कर्मचारियों को कैसे क्लेम करना होगा.

केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों को सरकार की तरफ से कई तरह के बेनेफिट मिलते हैं. इनमें एक बड़ा फायदा है बच्चों की एजुकेशन के लिए मिलने वाला पैसा. जी हां केंद्रीय कर्मचारियों को अपने बच्चों की एजुकेशन के लिए बकायदा सरकार की तरफ से भत्ता मिलता है. कोई भी कर्मचारी सरकार ने अपने 2 बच्चों की एजुकेशन के लिए सरकार की तरफ से भत्ता प्राप्त करता है. ये भत्ता उन्हें अलग से नहीं बल्कि उनकी सैलेरी में जोड़ के चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस के तौर पर मिलता है. मगर इसके लिए आपको अपने ऑफिस में दावा करना होता है. आइए जानते हैं कि कैसे आपको इसके लिए क्लेम करना होगा और आपको कितनी राशि बच्चों की एजुकेशन के लिए मिल सकती है.

सरकार केंद्रीय कर्मचारियों को 2 बच्चों की शिक्षा के लिए ही भत्ता देती है, मगर यदि किसी कर्मचारी के जुड़वां बच्चे हों तो फिर उसे 3 बच्चों के लिए ये भत्ता दिया जाएगा, बता दें कि केंद्र सरकार के कर्मचारी को प्रत्येक बच्चे की शिक्षा के लिए हर महीने 2,250 रु का सीईए (Children Education Allowance) दिया जाता है.

हालांकि कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग (डीओपीटी) के अनुसार यह सीईए तब बढ़ेगा जब संशोधित वेतन पर महंगाई भत्ता (डीए) 50 फीसदी तक बढ़ाया जाएगा. डीओपीटी के अनुसार डीए के 50 प्रतिशत बढ़ने पर सीईए अपने आप 25 प्रतिशत बढ़ जाएगा.हालांकि दिव्यांग बच्चे के मामले में सीईए प्रति माह 4,500 रुपये दोगुना हो जाता है. सीईए के अलावा केंद्रीय सरकारी कर्मचारी 6,750 रुपये की मासिक हॉस्टल सब्सिडी के लिए भी दावा कर सकते हैं.

यदि आप केंद्रीय कर्मचारी हैं और सीईए के लिए करना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले बच्चों के स्कूल प्रिंसिपल से वेरिफाई हुआ सर्टिफिकेट हासिल करना होगा. इस सर्टिफिकेट में ये जानकारी होगी कि बच्चे उसी स्कूल में पढ़ते हैं. इस सर्टिफिकेट के अलावा आपको बच्चों के रिपोर्ट कार्ड और फीस की रसीद की एक प्रति अपने ऑफिस में जमा करानी होगी. इस जरूरी डॉक्यूमेंट्स को जमा करने के बाद आप सीईए क्लेम कर सकेंगे. हालांकि अगर दोनों पति या पत्नी सरकारी कर्मचारी हैं तो उनमें से केवल एक ही सीईए क्लेम करने के लिए पात्र होगा.

सीईए के लिए क्लेम दावा करने के लिए बच्चे की अधिकतम आयु सीमा 20 वर्ष या 12वीं कक्षा पास करने तक का समय, जो भी पहले हो. मगर दिव्यांग बच्चे के मामले में अधिकतम आयु सीमा 22 वर्ष है. सीईए का क्लेम करने के लिए कोई न्यूनतम आयु लागू नहीं होगी.