रेलवे कर्मचारियों को मनपसंद स्थान पर तबादला कराने के लिए अब आफिस के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। कर्मचारी पसंद वाले स्थान पर स्थानांतरण के लिए आवेदन कर सकते हैं। रेलवे बोर्ड ने तबादला में बरती जाने वाली अनियमितता पर रोक लगाने के लिए नया नियम बनाया है, जो तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया गया है। इससे मंडल भर के 16 हजार कर्मचारियों को लाभ मिलेगा।

रेलवे के नियमानुसार रेल मंडल में काम करने वाले अधिकांश कर्मचारियों का चार या दो वर्ष में तबादला होता है। स्थानांतरण के दौरान अधिकारी व आफिस में काम करने वाले कर्मचारी भेदभाव बरतते हैं और नियम के विरुद्ध कर्मचारियों के अनचाही जगह पर कर देते हैं। कुछ कर्मचारियों का प्रत्येक साल तबादला किया जाता है, मजबूत पकड़ वाले कर्मचारी वर्षों तक एक ही जगह जमी रहते हैं। इससे रेल कर्मचारियों में आक्रोश है।

कर्मचारियों द्वारा रेलवे मंत्रालय तक शिकायत की जाती रही हैं। समय-समय पर ट्रेड यूनियन भी इस मामले को उठाते रहते हैं। रेलवे बोर्ड ने रेल कर्मचारियों को स्थानांतरण के लिए नीति तय की है, जिसके पूर्णतया पारदर्शी होने का दावा किया जा रहा है। रेलवे बोर्ड के प्रमुख अधिशासी निदेशक (एचआर) वीजी भूमा ने पत्र जारी किया है। इसमें कहा है कि स्थानांतरण का समय पूरा होने से पहले मानव संसाधन प्रबंधन प्रणाली (एचआरएमएस) आनलाइन आवेदन कर सकता है।

एक स्थान के लिए दो आवेदन किए जाने पर पहले आवेदन करने वाले को स्थानांतरण मिलेगा। अन्य तरह की अनियमितता भी नहीं बरती जाएगी। कर्मचारी के आवेदन पत्र सुपरवाइजर, ब्रांच अधिकारी व कार्मिक विभाग के अधिकारी अपनी राय दे सकते हैं, तबादला का अंतिम आदेश मंडल रेल प्रबंधक या अपर मंडल रेल प्रबंधक द्वारा किया जाएगा।

यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू किया जाएगा। मुरादाबाद रेल मंडल में 16 हजार कर्मचारी कार्यरत हैं, इसमें 13 हजार कर्मचारियों को निर्धारित समय के बाद एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन पर स्थानांतरित किया जाता है। तीन हजार कर्मचारियों का पटल परिवर्तन किया जाता है।