Railway Employees Night Duty Allowance: लखनऊ, जेएनएन। रेल कर्मचारियों (Railway Employees) के लिए खुश कर देने वाली खबर है। रेल कर्मियों का दो साल से बंद रात्रिकालीन ड्यूटी भत्ता (Night Duty Allowance) जल्द ही मिलने लगेगा। वित्त मंत्रालय ने भत्ता संबंधी उनकी मांग पर मुहर लगा दी है। मंत्रालय से पत्र जारी हुआ है। इससे जिन रेलकर्मियों का बेसिक वेतन 43600 रुपये से अधिक है, वह भी रात्रिकालीन ड्यूटी भत्ता पा सकेंगे।

अभी तक इससे कम बेसिक वेतन वाले रेलकर्मी को ही भत्ता मिल रहा था। अब स्टेशन मास्टर, ट्रेन मैनेजर यानी गार्ड, टीटीई, लोको पायलट, कंट्रोल रूम कर्मी, बुकिंग कर्मी, टिकट क्लर्क भी रात्रि ड्यूटी पर भत्ते के हकदार होंगे। फिलहाल ट्रैक मैन, पैट मैन, गेट मैन आदि को ही यह भत्ता मिल रहा है।

दरअसल, सातवें पे कमीशन में नाइट ड्यूटी भत्ता की सीलिंग 45,600 पर कर दी गई थी। अर्थात जिन कर्मचारियों का वेतन 43600 तक होगा केवल उसे ही रात्रि भत्ता दिया जाएगा। कर्मचारी संगठन ने इसे मुद्दा बनाते हुए लगातार संघर्ष किया। रेल मंत्रालय ने इस मांग को अति गंभीरता से लेते हुए अपने कर्मचारियों का दर्द समझा। परिणाम स्वरूप अब रात्रि ड्यूटी भत्ता पर मुहर लग गई है।

उत्तर-मध्य रेलवे मेंस यूनियन के महामंत्री आरडी यादव ने बताया कि रात्रिकालीन भत्ते की हमारी मांग मान ली गई है, वित्त मंत्री ने मुहर लगा दी है। उत्तर मध्य रेलवे (एनसीआर) के 15 हजार से अधिक रेल कर्मचारियों को इसका फायदा मिलेगा। हमने बोर्ड, रेल मंत्रालय तक मुद्दा उठाया था। जल्द ही आदेश भी आ जाएगा। वहीं एनई रेलवे मेंस यूनियन के मंडल मंत्री एनबी सिंह ने कहा कि यह कर्मचारियों की जीत है। वहीं, पूर्वोत्तर रेलवे कर्मचारी संघ के जोनल सचिव रमेश मिश्रा ने इसे कर्मचारियों के हित में बताया।

रेलकर्मी की रात्रि ड्यूटी रात्रि 10 बजे से सुबह छह बजे तक होती है। सितंबर वर्ष 2020 में इस भत्ते पर रोक लग गई थी। पूर्व के इस आदेश में यह बात भी थी कि जिन्हें रात्रिकालीन ड्यूटी भत्ते का भुगतान किया गया है उसकी वसूली पहली जुलाई वर्ष 2017 से की जाए। अब नए फैसले से ऐसे रेल कर्मचारियों को बड़ी राहत मिली है जिन पर देनदारी भी बन रही थी।