इनकम टैक्स रिटर्न भरने वालों के लिए एक जरूरी खबर है। यदि आप 31 जुलाई 2022 से पहले अपना आइटीआर फाइल नहीं करते है, तो आपको जुर्माना भरना पड़ेगा।

ना करें लास्ट डेट का इंतजार

यदि आपको अपने ऑफिस से form16 मिल चुका है, तो आप इनकम टैक्स रिटर्न तुरंत दाखिल कर दें क्योंकि जुलाई के शुरूआत होने के साथ ही इनकम टैक्स ई फाइलिंग बढ़ जाती है और इसके चलते वेबसाइट पर लोड पड़ने लगता है। टैक्स फाइल में होने वाली परेशानी से बचने के लिए आप समय रहते अपना आईटीआर फाइल कर दें। इससे आपको रिफंड भी जल्दी मिलेगा

31 जुलाई है आखिरी तारीख

फाइनेंशियल ईयर 2021- 22 और असेसमेंट ईयर 2022-23 के लिए इनकम टैक्स भरने की आखिरी तारीख 31 जुलाई सरकार द्वारा निर्धारित की गई है। यदि कोई व्यक्ति 31 जुलाई तक अपना टैक्स नहीं भरता है, तो इनकम टैक्स के सेक्शन 234 a और अंडर सेक्शन 234f के तहत लेट फीस के साथ जुर्माना भरना पड़ेगा।

लिया है लोन तो टैक्स भरना जरूरी

इनकम टैक्स विभाग द्वारा एक ट्वीट कर कहा गया कि जो लोग अपने कारोबार को बढ़ाना चाहते है और इसके लिए बिजनेस लोन लेना चाहते है या फिर आप घर, कार खरीदना चाहते है, तो आपको पता होना चाहिए कि इसके लिए आयकर रिटर्न दाखिल करना कितना जरूरी है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के अनुसार बैंक लोन लेने के लिए इनकम टैक्स रिटर्न डॉक्यूमेंट होना आवश्यक है।

टैक्स भरने वाले लोगों को मिलता है रिफंड

यदि आपने समय रहते एसेसमेंट ईयर 2022-23 के लिए आयकर रिटर्न भर दिया है, तो आपको टैक्स रिफंड जल्दी मिल सकता है.वही जिन्होंने देर से इनकम टैक्स रिटर्न भरा है उन्हें भीड़ के चलते रिफंड मिलने में समय में लगेगा।

5000 की लगेगी पेनल्टी

यदि आप 31 जुलाई 2022 के बाद और 31 दिसंबर 2022 से पहले आयकर रिटर्न दाखिल करते है, तो आपको 5000 रूपये की पेनल्टी फीस चुकानी पड़ेगी। लेकिन जिन लोगों की सालाना टैक्सेबल इनकम 5 लाख रूपये से कम है उनको मात्र 1000 रूपये की पेनल्टी देनी होगी