7Pay Commission: केंद्रीय कर्मचारियों से जुड़े कई नियम बदल चुके हैं। इनमें पेंशन से भी जुड़े नियम है।

कोरोना काल में केंद्रीय कर्मचारियों से जुड़े कई नियमों में बदलाव हो चुके हैं। इनमें कुछ नियम पेंशन से भी जुड़े हुए हैं। आइए जानते हैं 3 नियम के बारे में, जो बदल चुके हैं.. कार्मिक मंत्रालय ने सरकारी कर्मचारियों के हित में आदेश जारी किया था, जिसके अंतर्गत पेंशन प्राप्त करने के लिए न्यूनतम 10 साल की सेवा शर्त में छूट दी थी। अगर कोई सरकारी कर्मचारी शरीर से या चिकित्सकीय अक्षमता के कारण सरकारी सेवाओं से सेवानिवृत्त होता है तभी ये छूट मिलेगी। इस संदर्भ में आखिरी भुगतान के 50 फीसदी पेंशन देने का नियम लागू किया गया, भले ही कर्मचारी 10 साल की न्यूनतम आवश्यक सेवा शर्त को पूर्ण नहीं कर पाया हो।

दूसरा नियमः सरकार के सभी कर्मचारियों के लिए “दिव्यांगता क्षतिपूर्ति” योजना की शुरुआत की गई है। कोई कर्मचारी सेवा के दौरान दिव्यांगता का शिकार होता है और उसकी सेवाएं दिव्यांग होने के बाद भी बरकरार रखी जाती हैं तो उन्हें “दिव्यांगता क्षतिपूर्ति” का लाभ दिया जाएगा। आसान भाषा में समझें तो एक सरकारी कर्मचारी अपनी ड्यूटी के दौरान दिव्यांगता का शिकार होता है और यह दिव्यांगता उसकी सरकारी सेवा को प्रभावित करती है, तो उसे एकमुश्त राहत राशि उपलब्ध कराई जाएगी।

तीसरा नियमः सरकार ने पेंशन से जुड़े एक और नियम में बदलाव किया है। ये सुधार सरकारी कर्मचारी के आश्रित से जुड़ा है। इसके तहत आश्रित को आखिरी भुगतान के 50 फीसदी पेंशन का अधिकार प्राप्त करने के लिए 7 वर्ष की न्यूनतम सेवा की आवश्यक शर्त को भी खत्म किया गया है। अब किसी सरकारी कर्मचारी की 7 वर्ष की सेवा पूर्ण होने से पहले ही सेवा के दौरान मृत्यु हो जाती है तब भी कर्मचारी के परिवार को उसके आखिरी भुगतान के 50 फीसदी राशि पेंशन के तौर पर निर्धारित की जाएगी। आपको बता दें कि केंद्रीय कर्मचारियों को कोरोना काल में बढ़े हुए महंगाई भत्ते को रोक दिया गया था। हालांकि, बीते दिनों सदन में अनुराग ठाकुर ने बताया था कि रोकी गई रकम को जुलाई में रिलीज कर दिया जाएगा।

दरअसल, बीते साल के मार्च महीने में महंगाई भत्ते को 17 फीसदी से बढ़ाकर 21 फीसदी किया गया था लेकिन कोरोना के प्रभाव की वजह से इसको रोक दिया गया। कर्मचारियों को इस दौरान पुरानी दर यानी 17 फीसदी पर ही भत्ता मिल रहा है। हालांकि, अब जुलाई से कर्मचारियों को रुकी हुई रकम मिलेगी।