एक साल में एक भी सुविधा पास का उपयोग नहीं करने वाले रेलकर्मियों (अधिकारी और कर्मचारी) के लिए राहत भरी खबर है। अब वे अपने सुविधा पास के बदले निर्धारित रकम तक आनलाइन शापिंग कर सकेंगे। खरीदारी के लिए उन्हें बाउचर मिलेगा।

एक साल में एक भी सुविधा पास का उपयोग नहीं करने वाले रेलकर्मियों (अधिकारी और कर्मचारी) के लिए राहत भरी खबर है। अब वे अपने सुविधा पास के बदले निर्धारित रकम तक आनलाइन शापिंग कर सकेंगे। खरीदारी के लिए उन्हें बाउचर मिलेगा। इसके लिए कर्मियों को अपने विभाग में पास को सरेंडर करना होगा।

आनलाइन खरीदारी के लिए मिलेगा बाउचर, रकम निर्धारित नई व्यवस्था का लाभ पाने के लिए रेलकर्मियों को 31 मार्च तक संबंधित विभाग में आवेदन के साथ पास सरेंडर करना होगा। सरेंडर करने के बाद कर्मचारियों के लिए पास पर अंकित प्रति व्यक्ति 6 हजार रुपये का बाउचर निर्धारित है। अधिकारी के लिए बाउचर की धनराशि बढ़ जाएगी। अगर कर्मचारी के एक पास पर 4 लोगों का नाम दर्ज है तो उन्हें 24 हजार का बाउचर मिलेगा। जानकारों के अनुसार बाउचर का भुगतान नकदी में नहीं होगा। बल्कि निर्धारित रकम के तीन गुना अधिक की जीएसटी सहित खरीदारी करनी होगी। यानी, चार व्यक्तियों वाले पास पर कम से कम 72 हजार की खरीदारी करने पर स्पेशल कैश पैकेज के तहत रेलकर्मी को 24 हजार रुपये का बाउचर मिलेगा। 

दरअसल, राजपत्रित अधिकारियों को वर्ष में छह और अराजपत्रित कर्मचारियों को तीन सुविधा पास मिलता है। लेकिन अधिकतर कर्मी पास का उपयोग ही नहीं कर पाते। बिना उपयोग किए ही पास की वैधता समाप्त हो जाती है। कुछ ऐसे भी कर्मी होते हैं जो साल-दो साल बाद परिवार के साथ टूर का प्लान बनाते हैं। ऐसे कर्मी पास सरेंडर कर योजना का लाभ उठा सकते हैं। अधिकारी तो हवाई जहाज के टिकट की भी खरीदारी कर सकते हैं।

50 हजार कर्मियों को होगा फायदा फिलहाल, आल इंडिया लीव कंसेशन योजना के तहत चार साल के लिए यह व्यवस्था कार्यरत रेलकर्मियों के लिए लागू हो गई है। पूर्वोत्तर रेलवे में लगभग 50 हजार कर्मी तैनात हैं। हालांकि, कर्मचारी संगठनों में इसको लेकर रोष है। एनई रेलवे मजदूर यूनियन के महामंत्री व आल इंडिया रेलवे मेंस फेडरेशन के संयुक्त महामंत्री केएल गुप्ता का कहना है कि सरकार सुविधा पास की सुविधा को समाप्त करने की साजिश रच रही है। आने वाले दिनों में बाउचर पर टैक्स लगा देगी। धीरे-धीरे पास की व्यवस्था को ही खत्म कर देगी। इस प्रकरण को बोर्ड के समक्ष उठाया जाएगा।