आईटीआर फाइल करने की अंतिम तारीख एक बार फिर बढ़ा दी गई है. अब आप 10 जनवरी 2021 तक आईटीआर फाइल कर सकते हैं. पहले इसकी अंतिम तारीख 31 दिसंबर 2020 थी. 

आईटीआर फाइल करने की अंतिम तारीख एक बार फिर बढ़ा दी गई है. अब आप 10 जनवरी 2021 तक आईटीआर फाइल कर सकते हैं. पहले इसकी अंतिम तारीख 31 दिसंबर 2020 थी. अब अगर आप 10 जनवरी तक आईटीआर फाइल नहीं करते हैं तो फिर उसके बाद आपको जुर्माना भरना पड़ सकता है. 

 वहीं ‘विवाद से विश्वास’ स्कीम के तहत डिक्लेरिएशन के लिए अंतिम तारीख बढ़ाकर 31 जनवरी 2021 कर दी गई है.


दरअसल आयकर विभाग ने कोरोना संकट को देखते हुए लोगों को 10 दिन की मोहलत दी है. पहले इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) फाइल करने का लास्ट डेट 31 दिसंबर 2020 था. आयकर विभाग के मुताबिक 28 दिसंबर तक कुल 4.37 करोड़ आईटीआर दाखिल किए गए. जबकि केवल 29 दिसंबर को शाम 6 बजे तक 10 लाख 64 हजार से ज्यादा ITR दाखिए हुए.

अब आप वित्त वर्ष 2019-20 (आकलन वर्ष 2020-21) के लिए 10 जनवरी 2021 तक आईटीआर दाखिल कर पाएंगे. केंद्र सरकार की कोशिश रही है कि टैक्स कलेक्शन को बढ़ाया जाए. इसके लिए आईटीआर फाइल करने की प्रक्रिया को लगातार आसान बनाया जा रहा है. इस बार भी लोगों से कहा जा रहा है कि आप भी घर बैठे पर आसानी से आईटीआर फाइल कर सकते हैं. आयकर विभाग लगातार आगाह कह रहा है कि आईटीआर फाइल करने के लिए अंतिम तारीख का इंतजार न करें.