गंभीर रूप से बीमार रेल कर्मचारी या सेवानिवृत्त कर्मी बिना रेलवे अस्पताल से रेफर कराए सीधे अनुबंधित अस्पतालों में भर्ती होकर इलाज करा सकेंगे। रेलवे के इम्पैनल्ड अस्पतालों में उनका कैशलेस इलाज किया जाएगा। सोमवार को रेलवे बोर्ड के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टरों ने संयुक्त रूप से यह आदेश जारी किया।

अभी तक रेलवे के डॉक्टरों से रेफर कराने के बाद ही रेलवे के अनुबंधित (सूचीबद्ध) अस्पतालों में उनका इलाज संभव था। लेकिन आपातकाल में रेलकर्मी और रिटायर रेलकर्मियों को रेफर लेटर के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। आदेश में कहा गया है कि यूएमआईडी कार्ड और सीटीएसई कार्ड के जरिए रेलकर्मियों की पहचान कर इम्पैनल्ड अस्पतालों को उनका इलाज करना है।

यदि रेलवे के डॉक्टर भर्ती मरीजों की स्थिति को गंभीर नहीं मानते तो सीजीएचएस की दर से कर्मियों को उन अस्पतालों में इलाज की अनुमति दी जाएगी। सीजीएचएस के एनेक्चर-1 के आधार पर ही तय होगा कि मरीज की स्थिति गंभीर है अथवा नहीं। मरीज के इम्पैनल्ड अस्पताल में भर्ती होते ही 24 घंटे के अंदर संबंधित अस्पताल रेलवे अस्पताल को रोगी की स्थिति का पूरा विवरण भेजेंगे। अगले 24 घंटे के अंदर रेलवे अस्पताल की ओर से संबंधित अस्पताल को जवाब भेज दिया जाएगा, जिसमें मरीज की स्थिति गंभीर मानी गई है या नहीं, इसका जवाब होगा। समय बचाने के लिए ई-मेल से इस प्रक्रिया को पूरा किया जाएगा।