केंद्र सरकार ने पुरुष कर्मचारियों को भी ‘चाइल्ड केयर लीव’ (CCL) का हकदार बनाया है। कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग (DOPT) द्वारा सुझाये गये प्रमुख सुधारों की कड़ी में यह निर्णय लिया गया है। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा कि सीसीएल का प्रावधान केवल उन पुरुष कर्मचारियों के लिए है जो माता-पिता दोनों की भूमिका निभा रहे हैं। इसमें वे कर्मचारी भी शामिल हो सकते हैं जो विधुर या तलाकशुदा हैं।

सरकारी कर्मचारी लीव ट्रैवल कंसेशन का भी उठा सकते हैं लाभ इसके साथ ही उन्होंने कहा कि यह आदेश कुछ समय पहले की जारी हो चुका है, लेकिन इसकी जानकारी अभी तक लोगों तक ठीक से नहीं पहुंच पाई है। इसके अलावा, लीव ट्रैवल कंसेशन (LTC) का भी कर्मचारी लाभ उठा सकते हैं, भले ही वह चाइल्ड केयर लीव पर हों। छुट्टी लेने वाले पुरुष कर्मचारी को पहले 365 दिन 100 फीसद वेतन दिया जाएगा और अगले 365 दिन 80 फीसद वेतन मिलेगा।

दिव्यांग बच्चे की देखभाल के लिए भी सरकार ने बनाया नया नियम जितेंद्र सिंह ने एक और सुधार के बारे में बताते हुए कहा कि अब दिव्यांग बच्चे की देखभाल के लिए कोई सरकारी कर्मचारी कभी भी चाइल्ड केयर लीव ले सकता है। पहले इसके लिए बच्चे की अधिकतम उम्र सीमा 22 वर्ष तय की गई थी।

ऐसे सुधारों में पीएम मोदी ने दिखाई व्यक्तिगत दिलचस्पी: जितेंद्र सिंह केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने यह भी बताया कि ऐसे सुधारों में पीएम मोदी ने व्यक्तिगत दिलचस्पी दिखाई और इसी वजह से कई निर्णय अलग हटकर लिए जा सके। उन्होंने कहा कि बीते 6 सालों दौरान हमारी सरकार ने कई सुधारवादी कदम उठाए हैं। इन सभी सुधारों का उद्देश्य यह है कि सरकारी कर्मचारी अपनी क्षमताओं का बेहतर प्रदर्शन कर सकें। इसके साथ ही उन्होंने यह भी जोड़ा कि बीते सालों में सरकारी कर्मचारियों के खिलाफ भ्रष्टाचार को लेकर सख्ती बरती गई है।