इनकम टैक्स रूल, 1961 की धारा 10(5) के तहत इसके लिए क्लेम करने के लिए पात्र होते हैं। कंपनियों की ओर से छुट्टियों के दौरान कर्मचारी और उसके परिवार घूमने पर लगने वाले खर्च को क्लेम में शामिल किया गया है।

केंद्रीय कर्मचारियों और अधिकारियों को सरकार की तरफ से लीव ट्रैवल अलाउंस (एलटीए) ऑफर किया जाता है। इसके तहत कर्मचारी और अधिकारी कहीं घूमने जाएं तो उन्हें ट्रैवल अलाउंस क्लेम की सहुलियत मिलती है। कर्मचारी अपने परिवार के साथ या अकेले घूमने जा सकते हैं।

इनकम टैक्स रूल, 1961 की धारा 10(5) के तहत इसके लिए क्लेम करने के लिए पात्र होते हैं। कंपनियों की ओर से छुट्टियों के दौरान कर्मचारी और उसके परिवार घूमने पर लगने वाले खर्च को क्लेम में शामिल किया गया है। केवल यात्रा के किराए पर ही इसका लाभ मिलता है। किसे कितने एलटीए मिलेगा यह पद और रैंक के हिसाब से तय किया जाता है।

लीव ट्रैवल अलाउंस कर्मचारी के सीटीसी का ही हिस्सा होता है। सिर्फ देश में कहीं भी ट्रैवल करने पर यह छूट मान्य होती है। हाल में केंद्र सरकार ने ने फैसला लिया था कि कि एलटीए क्लेम करते वक्त अब हवाई जहाज का बोर्डिंग पास देना अनिवार्य नहीं। बता दें कि चार कैलेंडर ईयर के ब्लॉक में कर्मचारी दो बार लीव ट्रैवल अलाउंस क्लेम ले सकते हैं।

बता दें कि केंद्र सरकार कर्मचारियों, पेंशनर्स और उनके आश्रितों को सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्‍थ स्‍कीम यानी सीजीएचएस स्‍वास्‍थ्‍य बीमा योजना का लाभ मिलता है। इस स्कीम के तहत इन्हें इलाज कराने की सुविधा मिलती है। कर्मचारियों को हाउस बिल्डिंग एडवांस होम लोन की सुविधा भी मिलती है। हाउस बिल्डिंग एडवांस के तौर पर अधिकतम 25 लाख रुपये या फिर 34 महीने की बेसिक सैलरी के बराबर रकम मिल सकती है।